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HRA कैलकुलेटर: हाउस रेंट अलाउंस की छूट

बेसिक + DA, मिलने वाला HRA और दिया गया किराया डालें। कैलकुलेटर तीनों सीमाएं निकालकर बताता है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में कितना HRA छूट में है और कितने पर टैक्स लगेगा, टैक्स ईयर 2026-27 से लागू आठ 50% वाले शहरों के साथ।

1. Actual HRA received
₹2,40,000
2. Rent − 10% of salary
₹1,68,000
3. 50% of salary
₹2,40,000
HRA exempt
₹1,68,000
Least of the three: rent minus 10% of salary
Taxable HRA
₹72,000
Added to taxable salary
Exempt per month
₹14,000
How each number is worked out
  • Salary for 12 months: ₹4,80,000; HRA received: ₹2,40,000; rent paid: ₹2,16,000.
  • Limit 2: ₹2,16,000 − 10% × ₹4,80,000 = ₹1,68,000.
  • Limit 3: 50% × ₹4,80,000 = ₹2,40,000.
  • Exempt = least of ₹2,40,000, ₹1,68,000 and ₹2,40,000 = ₹1,68,000; taxable HRA = ₹2,40,000 − ₹1,68,000 = ₹72,000.

Old tax regime only. HRA exemption is the least of the three limits, computed on salary (basic + DA forming part of retirement benefits) for the months rent was paid. From tax year 2026-27 the Income-tax Rules, 2026 apply 50% for Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Pune, Ahmedabad; 40% elsewhere. Give your employer the landlord's PAN if annual rent is above ₹1 lakh. Not available under the new regime, or if you live in your own house.

कैसे इस्तेमाल करें

  1. महीने या साल का बेसिक + DA डालें।
  2. मिलने वाला HRA और दिया गया किराया डालें।
  3. चुनें कि आप आठ मेट्रो शहरों में से किसी में रहते हैं या नहीं (शहर वही जहां आप रहते हैं, नियोक्ता का नहीं)।
  4. नतीजे में तीनों सीमाएं, छूट वाला HRA और टैक्सेबल HRA दिखेगा।

नियम आसान भाषा में

पुरानी व्यवस्था में छूट वाला HRA इन तीन में से सबसे कम है: (1) असल में मिला HRA, (2) दिया गया किराया − वेतन का 10%, और (3) मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद में वेतन का 50%, बाकी जगह 40%। यहां "वेतन" का मतलब बेसिक + DA (जहां रिटायरमेंट लाभ में गिना जाता है), और टर्नओवर के तय प्रतिशत वाला कमीशन। HRA या दूसरे अलाउंस इसमें नहीं आते।

Income-tax Rules, 2026, जो Income-tax Act, 2025 के साथ 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए, ने 50% दर चार पुराने मेट्रो से बढ़ाकर बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद तक कर दी। FY 2025-26 और पहले इन चार शहरों में 40% था। हर सीमा उस अवधि के लिए गिनी जाती है जब HRA मिला और किराया दिया, आम तौर पर साल। अगर किराया वेतन के 10% से कम है, तो दूसरी सीमा शून्य है और कुछ भी छूट में नहीं।

नई व्यवस्था (जो डिफ़ॉल्ट है) में HRA पूरा टैक्सेबल है। नई व्यवस्था के ₹12 लाख रिबेट और चौड़े स्लैब के कारण कई लोग HRA छोड़कर भी कम टैक्स देते हैं, इसलिए सैलरी कैलकुलेटर से तुलना करें। सालाना किराया ₹1 लाख से ज़्यादा हो तो मकान मालिक का PAN चाहिए; नए नियम मकान मालिक की डिटेल और आपसे रिश्ता भी पूछते हैं। किराए की रसीदें और एग्रीमेंट रखें।

माता-पिता को दिया किराया तब चल सकता है जब मकान उनका हो और वे किराया आय में दिखाएं; पत्नी या पति को दिया किराया अक्सर सवालों में आता है। खुद के घर में रहने या किराया न देने पर कोई छूट नहीं। FundRaksha HR में कर्मचारी रसीदें अपलोड करके व्यवस्था चुन सकते हैं और अगले रन में TDS बदल जाता है।

उदाहरण

नेहा पुणे में रहती है। बेसिक + DA ₹40,000 महीना (₹4,80,000 साल), HRA ₹20,000 महीना (₹2,40,000), किराया ₹18,000 महीना (₹2,16,000)। (1) असल HRA ₹2,40,000; (2) किराया − 10% वेतन = ₹2,16,000 − ₹48,000 = ₹1,68,000; (3) टैक्स ईयर 2026-27 में 50% = ₹2,40,000 (FY 2025-26 में 40% = ₹1,92,000)। छूट ₹1,68,000, टैक्सेबल ₹72,000, दोनों साल एक जैसा। अगर किराया ₹25,000 महीना होता, तो दूसरी सीमा ₹2,52,000 बनती और छूट ₹1,92,000 (40%) से बढ़कर ₹2,40,000 (50%) हो जाती।

Sources

English में पढ़ें: HRA calculator: house rent allowance exemption

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FAQ

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

हां, टैक्स ईयर 2026-27 से। Income-tax Rules, 2026 में 50% सीमा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के साथ बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद पर भी लागू है। पहले बेंगलुरु में 40% था।

यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। बड़े लेन-देन से पहले ताज़ा नोटिफिकेशन ज़रूर देखें।